नागरिक उड्डयन विभाग के दिशा-निर्देशों का करेंगे अध्ययन, सर्कुलर आने का इंतजार: फिरहाद
कोलकाता। राज्य के नगर विकास एवं शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने एयरपोर्ट के आसपास उच्च भवनों (हाई राइज) के निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन विभाग ने संभवत: 20 किलोमीटर के दायरे में ऊंची इमारतों पर रोक लगाने की बात कही है, लेकिन जब तक उनके हाथ में इस संबंध में कोई आधिकारिक सर्कुलर नहीं आता, वह कोई अंतिम निर्णय नहीं लेंगे।
फिऱहाद हकीम ने स्पष्ट किया कि बंगाल सरकार के नियमों के अनुसार 25.5 मीटर (करीब 8 मंजिल) से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों को हाईराइज़ की श्रेणी में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 8 तल्लों से अधिक ऊंची इमारतों को अनुमति देना उचित नहीं लगता। जब तक सिविल एविएशन का सर्कुलर मेरे पास नहीं आता, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा और उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
माना जा रहा है कि यह बयान नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उन आशंकाओं के चलते आया है, जिनमें कहा गया है कि एयरपोर्ट के आसपास अधिक ऊंची इमारतों का निर्माण उड़ान संचालन और हवाई सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। कोलकाता एयरपोर्ट जैसे व्यस्त हवाई अड्डे के लिए यह एक गंभीर मामला है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सतर्क हैं।नगर विकास मंत्रालय करेगा समीक्षा। फिऱहाद हकीम ने कहा कि वह सर्कुलर प्राप्त होते ही संबंधित विभागों के साथ बैठक कर इसपर विचार-विमर्श करेंगे। जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह कोलकाता के शहरी विकास और नागरिक सुरक्षा—दोनों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।बिल्डरों और निवेशकों के लिए संदेश दिया। राज्य सरकार के इस रुख से यह संकेत गया है कि फिलहाल एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। बिल्डरों और निवेशकों को अब योजना बनाने से पहले राज्य और केंद्र सरकार के नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा।